सीधी(ईन्यूज एमपी)-लोकसभा निवार्चन के दौरान टेलीवीजन चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन का प्रसारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जा सकेगा। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग समिति के प्रमाणीकरण के बाद ही चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन का प्रसारण हो सकेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के विज्ञापन के प्रसारण के लिये प्रसारण के प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व अपना आवेदन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। किसी अन्य व्यक्ति या अपंजीकृत राजनैतिक दल के मामले में विज्ञापन प्रसारण के प्रारंभ की तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व उक्त समिति के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणन के लिये दिये जाने वाले आवेदन में आवश्यक रूप से उल्लेख किये जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानकारी दी गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अध्यक्ष एमसीएमसी समिति अभिषेक सिंह द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के उपरांत ही किसी टेलीवीजन चैनल या केबल नेटवर्क द्वारा विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा। इस संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी ने केबल टेलीवीजन विनियम अधिनियम 1995 की विभिन्न धाराओं का भी उल्लेख किया है। उक्त अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की दशा में विभिन्न धाराओं के तहत केबल आपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरणों की जप्ती एवं सजा व जुर्माने का प्रावधान है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगाह किया है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकेगा जो विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो। कोई भी केबल आपरेटर या चौनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकेगा जो देश की विधि के अनुरूप न हो और जो नैतिकता मर्यादा एवं भावना या विचारों को ठेस पहुंचाता हो अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाला हो।