सीधी(ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर अभिषेक सिंह ने आदेश जारी कर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार फर्जी चिकित्सकों/झोलाछाप डाक्टरों/ मध्यप्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे अन्य राज्य में पंजीकृत फर्जी चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर नगरपालिका क्षेत्र सीधी एवं विकासखण्ड स्तर पर निरीक्षण एवं जांच हेतु जांच समिति का गठन किया है। जारी आदेशानुसार जिला मुख्यालय स्तर (नगर पालिका सीधी) क्षेत्र के लिए अध्यक्ष अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व गोपदबनास जिला सीधी (कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में), सदस्य उप पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय सीधी (पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि के रूप में) एवं सदस्य सचिव डाॅ. आई.जे. गुप्ता नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं डी.एच.ओ. प्रथम (मु.चि.एवं स्वा.अधि. प्रतिनिधि) होंगें। इसी प्रकार विकासखण्ड स्तर पर अध्यक्ष अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व चुरहट, राम.नै./सिहावल/कुसमी/मझौली जिला सीधी, सदस्य नगर निरीक्षक/ थाना प्रभारी चुरहट/ राम.नै./सिहावल/कुसमी/मझौली/सीधी एवं सदस्य सचिव खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्व.के. रा.नै./सिहावल/कुसमी/मझौली/ सेमरिया होंगें। जारी आदेशानुसार उपरोक्त जांच समिति द्वारा अपने सीमा अंतर्गत क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिना पंजीयन कराये अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम/क्लीनिक/पैथालाजी केन्द्रों में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं फजी चिकित्सकों/झोलाछाप डाॅक्टरों/मध्यप्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे अन्य राज्य में पंजीकृत फर्जी चिकित्सकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 व नियम 1997 में निहित प्रावधानों के अनुशरण में वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित कर प्रतिमाह निरीक्षण प्रतिवेदन खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियत प्रपत्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।