सीधी(ईन्यूज़ एमपी) - जिला पंचायत सीईओ अवि प्रसाद ने जनपद पंचायत सीधी की ग्राम पंचायत सुकवारी मझारी की सरपंच श्रीमती शिवदेवी सिंह को सम्बल योजना के अंतर्गत अंत्येष्ठी सहायता की अग्रिम राशि आहरित न करने के सम्बंध में आरोप प्रमाणित एवं सिद्ध पाए जाने पर म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही करते हुए पद से पृथक किए जाने का आदेश जारी कर 6 वर्ष के लिए निर्हित किया है I मुख्य्मंत्री जन सम्बल योजनांतर्गत अंत्येष्ठी सहायता की राशि का भुगतान आदेश सरपंच एवं सचिव द्वारा तैयार कर राशि का अग्रिम आहरण करने का आदेश दिये गये हैं I सचिव द्वारा मृतक के परिवार को अंत्येष्ठी सहायता देने के लिये राशि आहरण करने के लिए दिनांक 03-08-2018 को भुगतान आदेश तैयार किया गया जिसकी स्वीकृति के लिए सरपंच द्वारा पंजीकृत मोबाइल नम्बर में प्राप्त ओ.टी.पी. सचिव को प्रदान नहीं की गई I सरपंच ग्राम पंचायत सुकवारी मझारी के सरपंच द्वारा मुख्यमंत्री जन सम्बल के अंतर्गत अंत्येष्ठी सहायता राशि भुगतान के लिए ओ.टी.पी. नहीं दिया जाना सरपंच के पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता एवं अवचार की श्रेणी में पाए जाने पर कार्यवाही की गई है I कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार के दोषी सरपंच को लोक हित में पद में बने रहने में अवांछनीय मानते हुए सी.ई.ओ.जि.पं.ने म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही करते हुए पद से पृथक किए जाने का आदेश जारी कर 6 वर्ष के लिए निर्हित किया है