सीधी(ईन्यूज एमपी)-आरोपी सज्जन सिंह बघेल ने अपना वाहन टाटा 407407 क्रमांक एमपी 53 जीए 3187 को वीरू कोल से चलवाया, जिसके पास वैध बीमा अनुज्ञप्ति पत्र नहीं था, सूचना प्राप्त होने पर थाना चुरहट में आरोपी के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180 के तहत परिवाद क्र. 354/18 दर्ज कर विवेचना पश्चात प्रकरण माननीय न्यायालय चुरहट में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से श्रीमती आदर्श सिंह सोलंकी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट ने पैरवी करते हुए आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चुरहट की न्यायालय ने आरोपी को 500 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।