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मतदान एवं मतगणना का दिन शुष्क दिवस घोषित.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर सीधी जिले के चारो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकान, होटल बार एफ.एल.-3, विदेशी मदिरा की अतिरिक्त गोदाम एवं स्टोरेज वेयर हाउस, पूर्णतः बंद रखे जाने के लिए मतदान समाप्ति दिनांक 28.11.2018 को सायंकाल 5 बजे के 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 26.11.2018 को सायंकाल 5 बजे से दिनांक 28.11.2018 को मतदान समाप्ति तक के लिए तथा मतगणना दिनांक 11.12.2018 को सम्पूर्ण दिवस के लिए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की समस्त मदिरा दुकानें उक्त तिथियों में बंद रखे जाने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।
जारी आदेशानुसार शुष्क दिवस के अवसर पर मदिरा का विक्रय पूर्ण रूप से निषेधित रहेगा। इन शुष्क दिवसों के दौरान किसी भी प्रकार की देशी/विदेशी मदिरा दुकानें खुली पाये जाने व मदिरा का क्रय-विक्रय वितरण करते पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के लिए मतदान दिनांक 28.11.2018 तथा मतगणना दिनांक 11.12.2018 को निष्पक्ष एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पद्ाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135 ग अनुसार जिले में लिकर एवं किण्वित मदिरा या इसी तरह का अन्य कोई मादक द्रव्य देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर आदि का क्रय, विक्रय वितरण एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

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