सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- सीईओ जिला पंचायत अवि प्रसाद ने जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की ग्राम पंचायत अहिरानटोला के तत्कालीन सचिव यज्ञनारायण तिवारी और सक्सूदन बैगा को महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 17.13 लाख के 15 कार्य बिना कराए उपयंत्री, सहायक यंत्री से सत्यापन कराकर सरपंच से सन्युक्त्त हस्ताक्षर से राशि आहरित कर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किए जाने पर मध्य प्रदेश पंचायत सचिव सेवा नियम 2011 के तहत कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने का आदेश जारी किया है I जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम पंचायत अहिरानटोला में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कराए गए सभी कार्यों की जियो टैगिंग किए जाने के दौरान पाया गया कि 15 कार्य मौके पर नहीं है जबकि कार्यों का भुगतान किया गया है I जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामपुर नैकिन द्वारा तीन सदस्यीय दल गठित कर ग्राम पंचायत की जांच कराई गई I जिसमे यह सामने आया कि यज्ञनारायण तिवारी के 2013-14 से 2015-16 के मध्य ग्राम पंचायत अहिरानटोला में पदस्थगी के दौरान 12.08 लाख के 11 कार्य, जिसमें 6.52 लाख के 08 पशु सेड निर्माण, 1.61 लाख का कपिलधारा कूप, 3.97 लाख की सडक निर्माण कार्य निर्माण कार्य राशि बिना कार्य कराए आहरित की गई और बैगाटोला में 0.70 लाख बिना प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के व्यय किया गया I इसी प्रकार सक्सूदन बैगा द्वारा 07-11-2014 से 15-03-2016 के मध्य ग्राम पंचायत अहिरानटोला में पदस्थगी के दौरान पाया गया कि 4.32 लाख के 4 कार्य जिसमें 03 पशु सेड निर्माण 3.22 लाख, कपिल धारा कूप निर्माण में 1.09 लाख का कार्य बिना कराए राशि आहरित की गई I सी.ई.ओ.जि.पं. द्वारा प्रकरण सामिल तत्कालीन सरपंच मनोरमा सिंह के विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 एवं 92 के तहत वसूली और अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है I साथ ही तत्कालीन सहायक यंत्री व्ही.सी.श्रीवास्तव, प्रभारी सहायक यंत्री आर.सी.सिंह के विरुद्ध कार्यवाही के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने आयुक्त्त रीवा को कार्यवाही किए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था I जिसके अनुक्रम में आरोप पत्र जारी किए गए हैं I तत्कालीन उपयंत्री प्रभात श्रीवास्तव का स्थानांतरण जिला सिहोर हो जाने से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा गया है I