सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय सीधी को निर्देश दिए कि जिला मेडिकल बोर्ड की बैठक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आयोजित की जाये जिससे अस्वस्थता, बीमारी एवं अपंगता के आधार पर निर्वाचन कार्य से मुक्ति प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके। कलेक्टर श्री कुमार ने निर्देश दिए कि मेडिकल बोर्ड स्पष्ट टीप अंकित करेगा कि आवेदक का अवकाश या चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जाना क्या मेडिकल आधार पर उचित है तथा कितने दिवस का अधिकार दिया जाना उचित है। साथ ही यह भी उल्लेख करें कि क्या बीमारी इतनी गंभीर प्रकृति की है कि ये निर्वाचन कार्य तथा शाासकीय कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। अनावश्यक आवेदन पर की जायेगी अनुशासनात्मक कार्यवाही- कलेक्टर श्री कुमार ने स्पष्ट किया है कि जिन आवेदकों को मेडिकल बोर्ड अस्वस्थ घोषित नहीं करता उनके विरूद्व निर्वाचन कार्य से बचने एवं निर्वाचन कार्य में असहयोग व बाधा उत्पन्न करने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि यदि चुनाव कार्य से मुक्त करने संबंधी कोई आवेदन अधिकारियों या कर्मचारियों का प्राप्त होता है तो संबंधितों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित कराये तथा जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर ही कार्य से मुक्त करने तथा अवकाश स्वीकृति का प्रस्ताव जिला पंचायत सीधी को भिजवाना सुनिश्चित करें।