सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- सीईओ जिला पंचायत अवि प्रसाद ने जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत ताला के सरपंच गोमती प्रसाद साकेत को आंगनवाडी भवन निर्माण, पंचपरमेश्वर तथा शौचालय निर्माण में वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय राशि का दुरुपयोग प्रमाणित एवं सिद्ध पाए जाने पर म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही करते हुए पद से पृथक किए जाने का आदेश जारी कर 6 वर्ष के लिए निर्हित किया है I सरपंच ग्राम पंचायत ताला द्वारा समग्र स्वक्षता अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्यों के भुगतान में लापरवाही एवं अनियमितता की गई I ग्राम पंचायत में निर्मित शौचालयों एवं हितग्राहियों की सूची प्रस्तुत नहीं की गई साथ ही हितग्राहियों को शौचालय निर्माण के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान हितग्राही को न करते हुए वेंडर को किया जाना दिखाया गया I पंचपरमेश्वर योजनांतर्गत सार्वजनिक स्थल रास्ता बनाए जाने के लिए 0.42 लाख रास्ता मरम्मत के लिए 0.04 लाख, भवन मरम्मत 0.34 लाख एवं पुलिया मरम्मत के लिए 0.41 लाख, ग्रेवल सडक के लिए 0.79 लाख, स्थल समतलीकरण रास्ता मरम्मत 0.64 लाख, रास्ता मरम्मत एवं पुलिया मरम्मत के लिए 0.46 लाख और 0.015 लाख, रास्ता मरम्मत एवं पुलिया मरम्मत के लिए पुनः 0.21 लाख और 0.04 लाख, सार्वजनिक स्थल पर समतलीकरण और रास्ता मरम्मत के लिए 0.25 लाख, रास्ता मरम्मत पंचायत भवन में समतलीकरण के लिए 0.44 लाख और 0.06 लाख का कार्य का अनुमोदन ग्राम पंचायत में न कराते हुए बिना प्रसाकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर राशि का प्रभक्षण एवं दुरुपयोग किया गया I सरपंच द्वारा पंचपरमेश्वर योजनांतर्गत 8.58 लाख का ई.पी.ओ. कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासकीय राशि का आहरण म.प्र. पंचायत सामग्री एवं माल क्र्य नियम 1999 के प्रावधानों उल्लंघन किया जाकर शासकीय राशि का प्रभक्षण किया गया I गणतंत्र दिवस की बैठक का आयोजन नहीं कराते हुए कोरे रजिस्टर पर पंचों के हस्ताक्षर कराते हुए कार्यवाही लेखन का कार्य सचिव से न कराया जाकर अन्य व्यक्तियों से कराया गया I आंगनवाडी केंद्र 1, 3 व 6 में मरम्मत तथा शासकीय भवन पोताई के नाम पर 0.75 लाख का व्यय दर्शा कर शासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के बिना कूटरचित दस्तावेज तैयार कर राशि का आहरण किया गया I जनपद पंचायत मझौली के सीईओ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को न्यायालय में पंजीबद्ध करते हुए मुख्य कार्यपालन जि.पं. ने म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही करते हुए पद से पृथक किए जाने का आदेश जारी कर 6 वर्ष के लिए निर्हित किया है I