सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला षिक्षा अधिकारी पारसनाथ शुक्ल ने मान्यता मापदण्डों की पूर्ति नहीं करने के कारण संबंधित संस्थाओं को नेाटिस जारी कर 10 जुलाई 2018 तक जवाब के साथ अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देष दिए हैं। श्री शुक्ल ने बताया कि विकासखण्ड कुसमी अंतर्गत हंस वाहिनी विद्या मंदिर भदौरा, गुरूकुल विद्या मंदिर भदौरा, विकासखण्ड मझौली अंतर्गत गुरूकुल विद्या मंदिर मड़वास, रायल फोर्ड धुआडोल, विकासखण्ड रामपुर नैकिन अंतर्गत षिव पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़, रिग्या ग्लोवल मड़वा, आदर्ष ज्ञान षिक्षा मंदिर करौदिया एवं विकासखण्ड सीधी अंतर्गत नव ज्योति हाईस्कूल सुभाष नगर पुलिस लाईन में भूमि, भवन की स्थिति एवं पंजीकृत किराया नामा, धारा 27 एवं 28 की कार्यवाही, पेयजल की स्थिति, शौचालय, खेल का मैदान, विद्युत व्यवस्था, अग्नि शमन यंत्र, प्रषिक्षित षिक्षक एवं अन्य संसाधन जैसे विषयमान षिक्षक, पुस्तकालय एवं विज्ञान प्रयोगषाला आदि कमियां पायी गयी हैं। श्री शुक्ल ने उक्त संस्थाओं को षिक्षण सत्र 2018-19 में मान्यता प्राप्त होने तक बच्चों का प्रवेष नहीं लेने के निर्देष दिए हैंे।