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एम.टी.पी. एक्ट अंतर्गत जिला स्तरीय समिति गठित.......

सीधी (ईन्यूज एमपी)-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.व्ही.बी. सिंह बाघेल ने जानकारी देकर बताया है कि कलेक्टर सीधी दिलीप कुमार ने गर्भ का चिकित्सीय समापान अधिनियम (एम.टी.पी. एक्ट) 1971 के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति का गठन किया है।
जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष (पदेन शासकीय) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. व्ही.बी. सिंह बाघेल हांेगे तथा इसके सदस्य शषिप्रभा के.के. तिवारी सदस्य जिला पंचायत एवं सदस्य, स्वा. एवं म.बा.क. समिति, जि.पं. सीधी, डाॅ. दीपारानी इसरानी स्त्री रोग विषेषज्ञ जिला चिकित्सालय सीधी, डाॅ. प्रभावती तिवारी डी.जी.ओ. चिकित्सा अधिकारी एवं सदस्य इण्डियन मेडिकल एसोसियेषन जिला इकाई सीधी एवं मीरा गौतम अध्यक्ष जनसहायक समाजसेवी संस्थान जस सीधी होंगे।
डाॅ. बाघेल ने बताया कि नामांकित सदस्यगणों की कार्य अवधि दो कैलेण्डर वर्षों के लिये होगी, उपरोक्त समिति गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम 2003 की धारा 5 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रक्रिया का पालन करते हुये स्थान का अनुमोदन कर सकेगी एवं समिति को गर्भ के चिकित्सीय समापन के स्थान के निरस्तीकरण व निलंबन के अधिकार रहेंगे।

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