सीधी (ई न्यूज एमपी)-कलेक्टर दिलीप कुमार ने जानकारी देकर बताया है कि सेबी द्वारा दिनांक 26 मार्च 2018 के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाषित किये गये विज्ञापन तथा धनवापसी के लिए आवेदन का प्रारूप प्रेषित किया गया है। सेबी द्वारा अपने विज्ञापन के माध्यम से सहारा इण्डिया रियल इस्टेट कारपोरेषन लि. तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेषन लि. द्वारा जारी रियल इस्टेट/एबोड निर्माण बाॅण्ड/मल्टीपल/इनकम/हाउसिंग बाॅण्ड धारकों को यह सलाह दी गई है कि वे 2 जुलाई 2018 तक अपना आवेदन सेबी के मुम्बई स्थित कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। उक्त तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर जाॅच पड़ताल तथा धन वापसी के लिए सेबी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। श्री कुमार ने सूचित किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा एस.आई.आर.ई.सी.एल./एस.एच.आई.सी.एल. द्वारा जारी रियल इस्टेट/एबोड/निर्माण बाॅण्ड/मल्टीपल/इनकम/हाउसिंग बाॅण्ड में राषि निवेषित की है तो वे अपना आवेदन सीधे सेबी के मुम्बई स्थित कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में सेबी द्वारा चाहे गये दस्तावेजों से साथ 2 जुलाई 2018 के पूर्व पहुॅचाना सुनिष्चित करें।