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आर.टी.ई. अन्तर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं में सत्र 2018-19 के लिये ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ

सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला परियोजना समन्वयक डा. के एम द्विवेदी ने जानकारी देकर बताया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत जिले की गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटो पर निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शिड्यूल जारी कर दिया गया है। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार 08 जून से 23 जून तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज किये जा सकेगें। 30 जून को रैण्डम पद्धति से लाटरी होगी और चयनित आवेदको को एस.एम.एस के माध्यम से उनके मोबाइल नम्बर पर सूचना दी जायेगी। 13 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया अन्तर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चे को निजी स्कूलो में प्रवेश की पात्रता होगी।
डॉ. द्विवेदी ने बताया कि इससे पहले आवेदक द्वारा उसके ग्राम, वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के निजी स्कूलो के विकल्पो को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। आवेदक को अशासकीय स्कूलो में सीटो का आवंटन पात्रता अनुसार आवेदक द्वारा दिये गये विकल्पो के आधार पर ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन के समय आधार नम्बर अनिवार्य नही किया गया है किन्तु दस्तावेजो के सत्यापन के पश्चात पात्र पाये जाने पर स्कूल में प्रवेश के समय आधार नम्बर तथा आधार सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा। निःशुल्क प्रवेश अन्तर्गत नर्सरी/के.जी-1/के.जी.-2 में प्रवेश के लिये न्यूनतक आयु 3 से 5 वर्ष के मध्य तथा कक्षा-1 में प्रवेश के लिये बच्चे की आयु 5 से 7 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। उम्र की गणना 16 जून 2018 की स्थिति में की जावेगी। वंचित समूह मे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार, निःशक्त बच्चे तथा एच.आई.व्ही. ग्रस्त बच्चे तथा कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे तथा अनाथ बच्चे निःशुल्क प्रवेश प्राप्त कर सकेगे। जिले अन्तर्गत कुल 484 गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं में कुल निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 08 जून से 23 जून तक पोर्टल पर दर्ज किये जा सकेगें।

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