सीधी कलेक्टर दिलीप कुमार ने जानकारी देकर बताया है कि मध्यप्रदेष पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) अन्तर्गत निहित प्रावधानों के तहत जनपद पंचायत कुसमी की समस्त 42 ग्राम पंचायतों में 01.04.2017 से 31.03.2018 अवधि तक का मनरेगा योजना के कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण सत्यापन कार्य प्रति ग्राम पंचायत 06 दिनांे में ग्राम संपरीक्षा समिति एवं व्ही.एस.ए. द्वारा किया जाना है। श्री कुमार ने बताया कि सत्यापन कार्य पष्चात सामाजिक अंकेक्षण की विषेष ग्राम सभा का आयोजन होना है। इस ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच द्वारा नहीं की जावेगी, अध्यक्षता ग्राम सभा के सदस्यों मे सर्वसम्मति या बहुमत से चुने गये व्यक्ति द्वारा की जावेगी तथा ग्राम सभा की कार्यवाही सचिव द्वारा नहीं लिखी जावेगी कार्यवाही अन्य शासकीय कर्मचारी द्वारा लिखी जायेगी। ग्राम सभा मे बैठक व्यवस्था, अध्यक्ष, सरपंच, ग्राम सभा के सदस्य, अधिकारी/कर्मचारी सभी के लिए एक समान रहेगी। ग्राम सभा में ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति 10 प्रतिषत होना आवष्यक है। कार्यवाही लिखने का नमूना व्ही.एस.ए. को दी गयी मार्गदर्षिका के अध्याय 9 मे अंकित है। विषेष ग्राम सभाओं में नोडल अधिकारी तथा कार्यवाही लेखन के लिए अधिकारी नामांकित किये गये हैं। यदि ग्राम सभा में विषम परिस्थिति से नोडल अधिकारी एवं कार्यवाही लेखक अनुपस्थित होते हैं तो उनके स्थान पर पंचायत अंतर्गत शासकीय शाला के अन्य षिक्षक उस पद पर कार्य कर सकेंगे तथा ग्राम सभा में संलग्न नोडल अधिकारी कार्यवाही लेखक, सचिव/ग्राम रोजगार सहायक अनुपस्थित होने व किसी भी प्रकार की लापरवाही किये जाने की जानकारी प्राप्त होती है तों उनके विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।