सीधी(ईन्यूज एमपी)-उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःषक्त जन कल्याण सीधी ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय को निर्देषित किया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत विषेष अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों को बीमित करने की कार्यवाही एक सप्ताह के भीतर करना सुनिष्चित करें। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु या निःषक्तता होने पर 2 लाख रूपये की बीमा राषि पात्रता अनुसार बीमित व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति को प्रदान की जाती है। बीमा योजना की शर्तें - बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होना चाहिए, बी.पी.एल. हो अथवा मामूली रूप से गरीबी रेखा के ऊपर निवास कर रहे हों, परिवार का कमाउ सदस्य हो अथवा परिवार का मुखिया हो एवं 48 प्रकार के बताये गयेे व्यवसाय में से कोई एक व्यवसाय में पंजीकृत हो। आवेदन पत्र को जमा करते समय कुछ बातों का विषेष ध्यान देना आवष्यक है जैसे - एक परिवार में से एक से अधिक पात्र व्यक्तियों को योजना अंतर्गत बीमित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत पंजीयन के लिए भारत सरकार द्वारा आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर, बैंक बचत खाता नम्बर को अनिवार्य किया गया है, आधार नम्बर के आधार पर भी व्यक्ति की जन्म दिनांक व नाम को आवेदन पत्र में दर्ज किया जाए, जिससे कि एल.आईसी. द्वारा डेटा सत्यापित किया जा सके, और भारत सरकार द्वारा 48 प्रकार के व्यवसाय में से कोई एक व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत पंजीयन करने के लिए लेख किया गया है।