सीधी (ईन्यूज एमपी)-सभी पात्र कृषकों को मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना की जानकारी व्यक्तिषः देकर उन्हे लाभान्वित करना सुनिष्चित करें। उक्त निर्देष कलेक्टर दिलीप कुमार ने विगत दिवस जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सीधी के सभागार में आयोजित बैठक में समस्त शाखा प्रबंधक एवं समिति प्रबंधकों को दिए। बैठक में उपायुक्त सहकारिता दीप्ती वनवासी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सी.सी.बी. ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, जिला आपूर्ति अधिकारी आषुतोष तिवारी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, जिला विपणन अधिकारी विपणन संघ, समस्त शाखा प्रबंधक एवं समस्त समिति प्रबंधक जिला सीधी एवं सिंगरौली उपस्थित रहें। कलेक्टर दिलीप कुमार ने कहा कि म.प्र. की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के डिफाल्टर कृषक सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागू की गयी है। 30 जून 2017 पर अल्पावधि फसल ऋण की कालातीत बकाया राषि जो समझौता दिनांक पर शेष है तथा प्राकृतिक आपदा के कारण पूर्व वर्षों में मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किये गये अल्पावधि फसल ऋण की कालातीत बकाया राषि वाले पैक्स कृषक सदस्य योजनान्तर्गत पात्र होंगे। श्री कुमार ने बताया कि योजना में भाग लेने की अंतिम तिथि 15 जून 2018 है। इस तिथि तक पात्रता रखने वाले किसान को अपने खातें में बकाया मूलधन की न्यूनतम 50 प्रतिषत राषि एकमुष्त अथवा किष्तों में जमा करना अनिवार्य है। किसान द्वारा जिस दिनांक को शेष आधे मूलधन की राषि चुकाई जायेगी, उसी दिन किसान को इस राषि के बराबर का शून्य प्रतिषत ब्याज का नवीन नगद ऋण स्वीकृत कर विवरण कर दिया जयेगा और उस दिनांक को खाते में शेष बकाया ब्याज की संपूर्ण राषि माफ कर दी जायेगी। किसान के खाते में बकाया ब्याज की माफ की गई राषि में से 80 प्रतिषत राषि राज्य शासन से लेना एवं शेष 20 प्रतिषत राषि समिति के लाभ हानि खाते को नामें कर समायोजन की कार्यवाही की जावे। पारदर्शी तरीके से उपार्जन सुनिष्चित करे -ं कलेक्टर श्री कुमार ने समर्थन मूल्य पर उपार्जन की समीक्षा करते हुए निर्देष दिए कि समर्थन मूल्य एवं मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के बैनरों का प्रदर्षन, समिति में छन्ना, पंखी, मास्चर मीटर, तिरपाल की व्यवस्था, तौल काटों का सत्यापन, कृषकों को एसएमएस का प्रेषण, कृषकों के खातों में त्वरित भुगतान प्रेषण और कृषकों के बैंक खातों का मिलान सुनिष्चित करें। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत खातों में सुधार सुनिष्चित करें- कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि विगत वर्ष के गेहूॅ/धान उपार्जन पर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत 200 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राषि का भुगतान किया जाना है। इसके लिए रबी विपणन वर्ष 2017-18 में गेहूॅ उपार्जन एवं खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 धान में बिक्री करने वाले कृषकों को मुख्यमंत्री समृद्धि योजना अंतर्गत 200 रूपये प्रति क्विंटल प्रेषण के लिए बैंक खातों की सूक्ष्म जाॅच कर उसमें आवष्यक त्रुटि सुधार करने के निर्देष दिए। चालू कृषि ऋणों की ड्यू तिथि 27 अप्रैल - कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि म.प्र. शासन द्वारा खरीफ ऋण की ड्यू डेट 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल 2018 नियत की गई है। शून्य प्रतिषत ब्याज का लाभ ड्यू डेट पर ऋण जमा करने पर ही प्राप्त होगा अतः कृषकों से सम्पर्क कर चालू कृषि ऋण की भी वसूली की जावे। इसके साथ ही रबी ऋण एवं ट्रैक्टर ऋण की भी सम्पर्क से वसूली करना सुनिष्चित करें। अकृषि ऋण यथा-वाहन, आवास, सी.सी. लिमिट के प्रकरणों में दायर आर.आर.सी में राजस्व अधिकारियों से सतत सम्पर्क कर कुर्की जब्ती, नीलामी की कार्यवाही सुनिष्चित करावें। पी.डी.एस. की व्यवस्था दुरूस्त रखें- कलेक्टर दिलीप कुमार ने निर्देष दिए है कि सभी उचित मूल्य दुकान मंे खाद्यान्न का शत प्रतिषत वितरण पी.ओ.एस. मषीन से कराना सुनिष्चित करें तथा प्रति माह पात्र हितग्राहियों को केरोसीन का वितरण सुनिष्चित करें। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नही की जायेगी।