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सीधी: 22 अप्रैल को होगा नेषनल लोक अदालत का आयोजन....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी पी.सी.गुप्ता द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार प्रदेश के समस्त जिले सहित सीधी जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालय चुरहट, मझौली, रामपुर नैकिन मे भी दिनांक 22 अप्रैल 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत मे समझौता योग्य आपराधिक ,सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम,मोटर दुर्घटना दावा, निगोशियेविल इस्टूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्व न्यायालय, नगर पालिका के जलकर व परिवार परामर्श केन्द्र से संबंधित प्रकरणों के सहित विद्युत वितरण कम्पनी एवं बैको से संबंधित प्रकरणो का निराकरण किया जावेगा।
बिजली के प्रकरणों में मिलेगा लाभ- नेशनल लोक अदालत मे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135,138 एव 126 के अन्तर्गत निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि,5 किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओ को प्रीलिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्य की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी किये जाने कि तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। इसी प्रकार न्यायालयो मे लबित प्रकरणो मे कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्य की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी किये जाने कि तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
सामान्य बिजली के बिलो के विरूद्व बकाया राशि पर कोई छूट नही दी जायेगी तथा यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत मे समझौता करने के लिये ही लागू होगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत श्ेाष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं व्याज की राशि का एक मुस्त भुगतान करना होगा। अधिनियम के अनुसार अपराध शमन फीस वसूल की जावेगी।
नगरीय निकायो के प्रकरणो मे मिलेगी छूट - संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10000/- रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50000 रूपये से अधिक तथा 100000/- रूपये तक बकाया होने तक मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10000 रूपये से अधिक तथा 50000/- रूपये तक बकाया होने तक मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 100000 रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट, छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जावेगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
नेशनल लोक अदालत बैठक मे ए.डी.जे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के सचिव प्रियदर्शन शर्मा, ए.डी.जे. योगराज उपाध्याय, ए.डी.जे. सुधीर सिंह राठौड, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट जय सिंह सरौते, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अभिषेक कुमार, महेश त्रिपाठी, रामअचल पाल एवं विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा उपस्थित रहे।
जिला न्यायाधीश पी.सी.गुप्ता द्वारा जन सामान्य से अपील की गई है कि नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का सौहार्द पूर्ण वातावरण में निराकरण करवाये तथा न्यायिक प्रकिया में सहयोग प्रदान करें।

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