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सीधी:वनाधिकार अधिनियम के अमान्य दावों की होगी पुनर्जांच, कलेक्टर ने दिए निर्देष

सीधी(ईन्यूज एमपी)- वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के अंतर्गत अमान्य किये गये व्यक्तिगत दावों एवं सामुदायिक दावों की पुनः जांच कर पात्रता/अपात्रता निर्धारित करें। उक्त निर्देष कलेक्टर दिलीप कुमार ने वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अमान्य किये गये दावों की समीक्षा बैठक में दिए।
श्री कुमार ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग को निर्देष दिए की अमान्य किये गये दावों की सूची सभी अनुविभागीय अधिकारियों को उपलब्ध करायें। राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ग्राम स्तर पर सर्वे कर अमान्य दावों की पात्रता एवं अपात्रता सुनिष्चित करें तथा 14 अप्रैल को होने वाली ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से अनुमोदन के लिए रखें।
बैठक में अपर कलेक्टर डी.पी. वर्मन, एसडीएम चुरहट अर्पित वर्मा आईएएस सहित सभी उपखण्ड अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहें।

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