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तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को हुई सजा

सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला एवं सत्र न्यायलय सीधी में तीन अलग अलग प्रकरणों में आरोपियों को सजा सुनाई गी है |

1.छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को सजा:

विगत 01 जून 2016 को थाना मझौली अंतर्गत ग्राम नेबुहा दुर्जनटोला में अभियुक्‍त मथुरा कोल पिता छोटे
कोल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बंजारी ने अभियोक्‍त्री उम्र 13 वर्ष के घर के अंदर पानी पीने के बहाने जाकर गलत काम
करने व स्‍त्रीयोचित लज्‍जा भंग करने की नियत से उसका हाथ पकड़कर अपराधिक बल का प्रयोग किया। फरियादिया की
शिकायत पर थाना मझौली में एफ. आई. आर. पंजीबद्ध की गयी थी, जिसकी विवेचना उपरांत चालान न्‍यायालय में
प्रस्‍तुत किया गया। संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में विचारण के पश्‍चात् धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण
अधिनियम 2012 में आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश श्री राजीव अयाची सीधी की
न्‍यायालय ने 03 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 /- रुपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती शर्मा जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।

2.मारपीट के आरोपी को सजा:

विगत 17 जून 2011 को ग्राम पटपरा में अभियुक्‍त अतुल कुमार मिश्रा निवासी सलैया ने फरियादी
राजकरण तिवारी के साथ मारपीट किया था। फरियादी की शिकायत पर थाना कमर्जी में एफ. आई. आर. पंजीबद्ध की गयी
थी, जिसकी विवेचना उपरांत चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में विचारण के
पश्‍चात् माननीय न्‍यायालय श्रीमती मिनी गुप्‍ता जे.एम.एफ.सी. चुरहट की न्‍यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए
न्‍यायालय उठने तक की सजा और 500 /- रुपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश अभिनंदन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा की

गई।

3.मारपीट करने वाले को सजा:

विगत 15 सितम्‍बर 2011 को ग्राम हिनौती में अभियुक्‍तगण रामसिया धोबी पिता रामप्रसाद धोबी एवं
मन्‍नू धोबी पिता रामसिया धोबी निवासी बटौली ने फरियादी आशीष सिंह परिहार के साथ सख्‍त एवं भोथरे वस्‍तु से
मारपीट किया था। फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली सीधी में एफ. आई. आर. पंजीबद्ध की गयी थी, जिसकी
विवेचना प्रधान आरक्षक लल्‍लू रैदास द्वारा करने के उपरांत चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। संबंधित
न्यायालयीन प्रकरण में विचारण के पश्‍चात् माननीय न्‍यायालय श्री शिवचरण पटेल जे.एम.एफ.सी. सीधी की न्‍यायालय
ने आरोपी रामसिया धोबी को दोषी पाते हुए न्‍यायालय उठने तक की सजा और 1000 /- रुपये के अर्थदण्‍ड से दंडित
किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती रीना सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की

गई।

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