सीधी(ईन्यूज एमपी)-क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि शासन के निर्देशानुसार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सीधी द्वारा जारी किये गये व्यावसायिक लायसेंसधारी वाहन चालकोध्परिचालाकों का पंजीयन मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की मोटरयान चालकध्परिचालक कल्याण योजना 2015 में किया जाना है। मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की मोटरयान चालकध्परिचालक योजना 2015 अनुसार जिन चालकोंध्परिचालकों का पंजीयन समग्र एवं समग्र का पंजीयन इस योजना में किया गया है उन्हें परिवहन विभाग से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाए दुर्घटना में स्थाई अपंगता की दशा में प्रशिक्षण व पुनर्वास योजनाए चिकित्सा सहायताए प्रसूति सहायताए छात्रवृत्ति विवाह सहायताए मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता एवं सारथी श्री पुरस्कार योजना का लाभ प्राप्त होगा । ऐसे समस्त व्यावसायिक लायसेंस धारी चालकध्परिचालक अपने आवेदन पत्र मय लायसेंस एवं समग्र आईडी की फोटोकापी के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सीधी में कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन करा सकते हैं। जिन वाहन चालकध्परिचालक के पास समग्र आईडी नही है वह नगर पालिका कार्यालय सीधी से समग्र आईडी प्राप्त कर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सीधी में पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप कार्यालयीन वेबसाइट से अथवा कार्यालय में सत्यबहादुर सिंहए सहायक ग्रेड.3 से प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकते है।