सीधी (ई न्यूज एमपी )-प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया है कि तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान के लिए सहायक शिक्षक/शिक्षक संवर्ग के जो प्रस्ताव उनके द्वारा भेजे गये हैं उनके सेवा पुस्तिका के प्रथम पेज की छाया प्रति, प्रथम क्रमोन्नति/द्वितीय क्रमोन्नति आदेश की छाया प्रति या सेवा पुस्तिका में जिस पेज पर प्रथम क्रमोन्नति/द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है उसकी प्रमाणित छाया प्रति तथा जिन लोक सेवकों को प्रथम/द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ नही मिला है कारण सहित प्रमाण पत्र देवें जिससे तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जा सके। यदि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में कोई शिक्षक/सहायक शिक्षक तृतीय क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहता है तो सम्बन्धित प्राचार्य उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा।