सीधी (ईन्यूज एमपी )-दिनांक 22-08- 2002 को ग्राम हनुमानगढ थाना चुरहट जिला सीधी में विधि विरूद्ध जमाव का गठन करके गणेश यादव] बब्बू यादव] लल्लू यादव] रमेश यादव, लोल्ला यादव सभी निवासी हनुमानगढ ने लाल बहादुर एवं राजा सिंह के साथ मारपीट की। घटना के संबंध में फरियादियों द्वारा थाना चुरहट में FIR क्र. 256/02 दर्ज कराई गई। लगभग 14 वर्ष तक लंबित रहने के पश्चात न्यायालयीन प्रकरण क्र. 289/03 में विचारण पश्चात न्यायाधीश दीपनारायण सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट ने आरोपी गणेश यादव को IPC की धारा 325/149 के अपराध का दोषी मानते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अन्य सभी आरोपियों को बरी किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट Jh मुकेश अभिनंदन द्वारा की गई । सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट ने बताया कि प्रकरण में बरी हुए आरोपियों के विरूद्ध अपील की कार्यवाही की जायेगी।