enewsmp.com
Home सीधी दर्पण कलेक्टर दिलीप कुमार ने 5 अधिकारियों पर 5 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया

कलेक्टर दिलीप कुमार ने 5 अधिकारियों पर 5 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया

सीधी(ईन्यूज़ एमपी) | कलेक्टर दिलीप कुमार ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत पदाभिहित अधिकारी द्वारा समय सीमा के अन्दर सेवा प्रदान न करने पर 6 अधिकारियों पर 6000 रूपये का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया है। उन्होने रामुपर नैकिन के तहसीलदार रामेश्वर प्रसाद त्रिपठी पर 1500 रूपये का आर्थिक दण्ड लगाया है। सिहावल जनपद के सी.ई.ओ. अशोक कुमार तिवारी पर 500 रूपये, सिहावल के बी.एम.ओ. डॉ. रिकेश कुमार शर्मा पर 500 रूपये, मझौली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनोज कुमार मौर्य पर 2250 रूपये तथा श्रमपदाधिकारी जी.डी. द्विवेदी पर 250 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। साथ ही आदेश दिये है कि आर्थिक दण्ड जमा करने तक सम्बन्धित अधिकारियों के वेतन का भुगतान नही किया जायेगा।
कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि रामपुर नैकिन के तहसीलदार रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी पर राजस्व विभाग की अधिसूचित सेवा क्र. 4.11-ए (राजस्व सहायता दी जाने सम्बन्धी- 30000 हजार रूपये तक) 2 आवेदन पत्र का समय सीमा में ऑनलाइन निराकरण नही किया और सेवा प्रदाय के 2 प्रकरणों में 3 दिन विलम्ब किया गया है। विलम्ब के लिए 250 रूपये प्रतिदिन के मान से 1500 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही म.प्र. लोक सेवा प्रदान की गारंटी की अधिनियम 2010 की धारा 7 (3) के तहत आमडाड के आवेदक नारायण दास गुप्ता को शास्ति की राशि 750 रूपये एवं कटौली की ललुआ बंसल को शास्ति की राशि 750 रूपये के मान से प्रतिकर प्रदान करने का आदेश दिया गया है।
उन्होने बताया कि मझौली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनोज कुमार मौर्य ने योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 18.7 (विवाह का पंजीयन) के 1 आवेदन पत्र का समय सीमा में ऑनलाइन निराकरण करने में 9 दिवस का विलम्ब किया है सेवा प्रदान करने में विलम्ब करने पर 250 रूपये प्रतिदिन के मान से 2250 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। औश्र नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 5 के आवेदक धीरेन्द्र कुमार कोल को शास्ति की राशि 2250 रूपये प्रतिकर के रूप मे प्रदान किये जाने का आदेश दिया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि सिहावल जनपद के सी.ई.ओ. अशोक कुमार तिवारी ने सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 7.5 (राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना) के 2 आवेदन पत्रों का समय सीमा में ऑनलाइन निराकरण नही किया अतः विलम्ब के लिए 500 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। तथा पमरिया ग्राम की आवेदिका चन्द्रकली यादव को शास्ति की राशि 250 रूपये एवं मिन्नी यादव को 250 रूपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने के लिए आदेशित किया गया है।
उन्होने बताया कि सिहावल खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ रिकेश कुमार शर्मा ने लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 12.3 (दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना) के एक आवेदन पत्र का ऑनलाइन निराकरण नही किया है। इसमें 2 दिन का विलम्ब किया है। अतः डॉ. रिकेश कुमार शर्मा पर 500 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। तथा बहरी तहसील के ग्राम गजरही की आवेदिका सुनिता प्रजापति को शास्ति की राशि 500 रूपये प्रतिकर के रूप में भुगतान करने के लिए आदेशित किया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि श्रमपदाधिकारी जी.डी. द्विवेदी ने श्रमविभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 2.6 (दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन) के 1 आवेदन का समय सीमा से ऑनलाइन निराकरण नही किया है। अतः श्री द्विवेदी पर 250 प्रतिदिन के मान से 1 आवेदन का 250 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। तथा नगर पालिका मुखर्जी वार्ड 12 पंजाब नेशनल बैंक के पास पुष्पेन्द्र कुमार शुक्ला आवेदक को अर्थदण्ड की राशि 250 रूपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

Share:

Leave a Comment