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Home सीधी दर्पण तहसीलदार सिहावल,कुशमी सहित बीएमओ सेमरिया पर 19 हजार का जुर्माना, कलेक्टर दिलीप कुमार ने ठोंका जुर्माना

तहसीलदार सिहावल,कुशमी सहित बीएमओ सेमरिया पर 19 हजार का जुर्माना, कलेक्टर दिलीप कुमार ने ठोंका जुर्माना

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर दिलीप कुमार ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत पदाभिहित अधिकारी द्वारा समय सीमा के अन्दर सेवा प्रदान न करने पर 6 अधिकारियों पर 19250 रूपये का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया है।

उन्होने कुसमी के तहसीलदार अजयलाल चैधरी पर 15500 रूपये का आर्थिक दण्ड लगाया है।
-कुसमी जनपद के सी.ई. ओ. एस.एन. द्विवेदी पर 1000 रूपये,
-सेमरिया के बी.एम. ओ. डाॅ. अतुल तिवारी पर 1000 रूपये,
-रामपुर नैकिन के विद्युत वितरण केन्द्र के कनिष्ट यंत्री देवेन्द्र पटेल पर 1250 रूपये,
-सिहावल के तहसीलदार अम्बिका प्रसाद पाण्डेय पर 250 रूपये
-रामपुर नैकिन के जनपद के तत्कालीन सी.ई. ओ. ज्ञानेन्द्र मिश्रा पर 250 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। साथ ही आदेश -दिये है कि आर्थिक दण्ड जमा करने तक सम्बन्धित अधिकारियों के वेतन का भुगतान नही किया जायेगा।

कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि कुसमी के तहसीलदार अजयलाल चैधरी द्वारा पदाभिहित स्तर पर 27 आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण नही किया गया उनसे कारण बताओ नोटिस के द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया जिसका जबाव प्राप्त नही हुआ। उन्होने अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.1 (कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना) के दो तथा 6.2 (कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना) के 24 आवेदन पत्रों तथा 6.1 (कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना) के 2 आवेदन पत्रों का समय सीमा में आॅनलाइन निराकरण नही किया अतः सेवा प्रदाय में विलम्ब करने पर 250 रूपये प्रतिदिन के मान से 28 प्रकरणों में कुल 15 हजार 500 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। साथ ही लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा-7 (3) के तहत आवेदकों को अर्थदण्ड की राशि प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया गया है। इसमें धुपखड के रामचरण बैगा को 1000 रूपये, खैरी के सोनशाय बैगा को 1000 रूपये, शिवलाल बैगा को 1000 रूपये, खोखरा के, माखन सिंह को 1000 रूपये कतरवार के, बाबादीन कुशवाहा को 875 रूपये, रामसजीवन कुशवाहा को 875 रूपये, साईडोल के दयाराम बैगा को 875 रूपये, लुरघुटी नं.1 के सोभनाथ बैगा को 875 रूपये, साईडोल के रामलखन बैगा को 875 रूपये गोतरा के राजेश्वर गोस्वामी को 750 रूपये भदौरा के शिवप्रसाद विश्वकर्मा को 750 रूपये बस्तुआ के अतिबल सिंह को 750 रूपये, उमरिया वार्ड. नं. 4 के शिवपूजन सिह को 375 रूपये कतरवार के विनोद कुमार मिश्र को 375 रूपये, बस्तुआ के श्यामसुन्दर सिंह को 375 रूपये, दरीमाडोल के छोटेलाल प्रजापति को 375 रूपये, कतरवार के रमेश गुप्ता को 375 रूपये, बडकाडोल के, बाघराय सिंह को 375 रूपये, डेवा के महावीर यादव को 375 रूपये, साईडोल की, नानबाई बैगा को, 250 रूपये, लुरघुटी नं. 2 की नानबाई बैगा को 250 रूपये, अमल बहादुर सिंह को 250 रूपये, कोटा के भीमसेन प्रजापति को 250 रूपये धूपखड के अरूण कुमार सिंह को 250 रूपये, बहेराडोल के अशोक कुमार बैगा के 250 रूपये चगोहर के राहुल सिंह को 250 रूपये, अमझर के दौलत बैगा को 250 रूपये, बजबई के इन्द्रपाल सिंह को 250 रूपये और रौहाल के दीनबन्धु साकेत को 250 रूपये, प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जायं।

उन्होने बताया कि विद्युत वितरण केन्द्र रामपुर नैकिन के कनिष्ठ यंत्री, देवेन्द्र पटेल, द्वारा अकारण, आॅनलाइन निराकरण मे विलम्ब किया गया। अतः उन पर 1250 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

सिहावल के प्रभारी तहसीलदार अम्बिका प्रसाद पाण्डेय द्वारा 1 आवेदन पत्र का निराकरण समय सीमा में नही किया गया है। अधिसूचित सेवा क्र. 6.2 (कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र) प्रदान करना का एक आवेदन पत्र समय सीमा में आॅनलाइन नही किया गया अतः तहसीलदार श्री पाण्डेय पर 250 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित कर आवेदक मनीदास प्रजापति निवासी महुआर को शास्ति की राशि 250 रूपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

कलेक्टर ने बताया कि कुसमी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.एन. द्विवेदी द्वारा 1 आवेदन पत्र का निराकरण 7.5 ( राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना) के 1 आवेदन पत्र का समय सीमा में आॅनलाइन निराकरण नही किया गया अतः सेवा प्रदाय में 4 दिन विलम्ब करने के लिए 250 रूपये प्रति दिन के मान से कुल 1000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर आवेदिका मुन्नीबाई बैगा निवासी डीम को 1000 रूपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने के लिए आदेशित किया गया।

उन्होने बताया कि सेमरिया के खण्ड चिकित्सा अधिकारी डाॅ. अतुल तिवारी द्वारा अधिसूचित सेवा क्र.2. 1 (प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना) के एक आवेदन पत्र का समय सीमा में आॅनलाइन निराकरण नही किया गया इसमें चार दिन विलम्ब किया गया अतः 250 रूपये प्रतिदिन के मान से 1000 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित कर आवेदिका कंचन जायसवाल निवासी कोल्हूडीह को 1000 रूपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने के लिए आदेशित किया गया।

रामपुर नैकिन जनपद के तत्कालीन सी.ई. ओ. ज्ञानेन्द्र मिश्रा द्वारा सामाजिकन्याय विभाग के अधिसूचित सेवा क्र.7. 2 ( इन्द्रागाॅधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना) प्रथमवार स्वीकृत एवं प्रदान करना का 1 आवेदन पत्र का समय सीमा के अन्दर आॅनलाइन निराकरण नही किया गया अतः सेवा प्रदाय में विलम्ब करने पर 250 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। तथा आवेदिका श्रीमती शांति साकेत निवासी नैकिन को अर्थदण्ड की राशि 250 रूपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेशित किया गया।

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