सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर दिलीप कुमार ने बहरी तहसील के ग्राम भनवारी के संदीप कुमार द्विवेदी पिता राजेन्द्र द्विवेदी और बहरी के रमेश कुमार यादव पिता गोपाल यादव को अपने होटल में घरेलू गैस उपयोग करने पर तथा ढावे में घरेलू गैस का उपयोग करने पर गैस सिलेण्डर राजसात करने, अभियोजन की कार्यवाही करने और युक्त संगत वैधानिक कार्यवाही करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि भनवारी ग्राम के संदीप कुमार द्विवेदी के बहरी बस स्टैण्ड स्थित होटल में जॉच के दौरान एच.पी. गैस कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किलो ग्र. वजन) वाला 1 नग आंशिक भरा हुआ एवं 3 नग खाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया श्री द्विवेदी ने बताया कि अपने होटल में समोसा भजिया, नास्ता तैयार किया जाता है। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनयमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (4) का स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्त गैस सिलेण्डर राजसात करने, अभियोजन की कार्यवाही करने, युक्ति युक्ति संगत वैधानिक कार्यवाही करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। उन्होने बताया कि सहायक आपूर्ति आधिकारी अजीत सिंह एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दल प्रताप सिंह पैगाम द्वारा ग्राम बहरी बाईपास रोड स्थित यादव ढावा की जॉच की गई जॉच में आपके ढावे में एच.पी गैस कम्पनी के घरेलू गैस सिलण्डर (14.2 किलो ग्राम वजन) वाला 1 नग आंशिक भरा हुआ एवं 1 नग खाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया श्री यादव ने बताया कि अपने ढाबे में ग्राहाको के लिए शाकाहारी भोजन व चाय बनाकर व्यवसाय किया जाता है। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनयमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (4) का स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्त गैस सिलेण्डर राजसात करने, अभियोजन की कार्यवाही करने, युक्ति युक्ति संगत वैधानिक कार्यवाही करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।