सीधी ( ईन्यूज एमपी ) जिला चिकित्सालय सीधी में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम सीधी में दायर की गई याचिका मामले में उन्हे न्याय हांसि्ल हुई है । हाउसिंग बोर्ड कालोनी प्रियदर्शनी नगर जमोडी़ में श्री त्रिपाठी द्वारा क्रय की गई आवासीय भूखंड की हैराफेरी कर वेवजह परेशान किया गया था , विभाग के तथाकथित बाबुओं व तकनीकीकी इंजीनियर की लापरवाही के चलते आर्थिक व मानसिक परेशानियों से गुजरने के बाद न्यायालय की शरण लेनी पड़ी जंहा से उन्हे अंततः न्याय हांसिल हुई है । जारी आदेश के मुताबिक पुराने रेट पर राशि जमा करने पर भूखण्ड क्र. 428,429 पूर्ण विकसित गड्ढा रहित कराकर आवेदक को दो माह के अन्दर आवंटित करने को कहा गया है , पुरानी दर 3800/ वर्गमीटर के मान से 513000 में भूखंड मुहैया होगा डां. राजेन्द्र मणि त्रिपाठी (शिशुरोग विशेषज्ञ) सीधी द्वारा 03/12/2009को मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल एवं अधोसंरचना विकाश मंडल सीधी मे एम.आई.जी.।। का पंजियन कराया गया और दो भूखण्डों हेतु निर्धारित पंजियन राशि 43200/-प्रति भूखण्ड की दर से दो भूखण्डों हेतु जमा किया गया और आवेदक को भूखण्ड क्र 433,434 आवंटित किया गया जिसमे मंडल द्वारा आवंटित भूखण्ड से रोड का निर्माण करा दिया गया और आवेदक को अन्य भूखण्ड देने की बात की गई और भूखण्ड क्र 428,429रिक्त होने की सूचना दी गई जबकि उक्त भूखण्ड अविकशित और गहरी खांई मे स्थित थे जिस कारण आवेदक ने आगे की राशि नही जमा किया और मंडल से निवेदन करता रहा मंडल द्वारा पत्र लिखकर प्रति भूखण्ड 784116/-रूपये जमा करने का निर्देश दिया जबकि उक्त अवधि के विलम्ब के लिये मंडल दोषी है बिन्ध्यउपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा प्रकरण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12के तहत फ़ोरम सीधी मे प्रकरण प्रस्तुत कर अनुचित व्यापार एवं सेवा मे कमी का मंडल पर आरोप लगाया जिसे उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फ़ोरम सीधी ने सही मानते हुये मंडल को आदेशित किया कि पुराने रेट 3800/-प्रति वर्ग मी की दर से एक मुस्त राशि दोनो भूखण्डो की एक माह के अन्दर जमा होने पर भूखण्ड क्र 428,429पूर्ण विकसित कर गड्ढा रहित कराकर आवेदक को आवंटित करें यदि परिवादी एक माह के अन्दर राशि जमा नही करता है तो परिवादी द्वारा जमा राशि 18%ब्याज के साथ वापस करें ।