सीधी enewsmp.com राष्ट्रीय विधिक सेवा के सचिव एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के कार्यपालन अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रदेश के समस्त जिलों सहित सीधी जिला मुख्यालय में एवं तहसील मुख्यालय चुरहट,मझौली,रामपुर नैकिन में भी आज 8 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक,सिविल,विद्युत अधिनियम,श्रम,मोटर दुर्घटना दावा,निगोशायेबिल स्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत चेक वाउन्स प्रकरण कुटुम्ब न्यायालय,ग्राम न्यायालय तथा नगर पालिका के जलकर से संबंधित प्रकरणों सहित विद्युत प्रकरण कम्पनी,यूनियन बैंक,स्टेट बैंक,इलाहाबाद बैंक,मध्यान्चल बैंक के ऋण वसूली मुकदमा,पूर्व प्रीलिटिगेन के प्रकरणों को समझौते से निपटारे हेतु रखा जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रान्त शुक्ला ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधी एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पी.सी.गुप्ता के निर्देन में मोटर दुर्घटना दावा व बैंकों एवं विद्युत से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के सम्बन्ध में नेनल लोक अदालत के समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी तथा अपर जिला न्यायधी राजीव अयाची द्वारा बीमा कंपनियों के मण्डल प्रबन्धकों,बीमा कंपनियों के संबंधित अभिभाषकों व क्लेम प्रकरण के अधिवक्ताओं के साथ ही बैंकों व विद्युत विभाग के अधिकारियों व अधिवक्ताओं तथा न्यायिक एवं प्रासनिक अधिकारियों की पृथक-पृथक तिथियों में प्रिसिटिंग बैठकें आयोजित कर अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। प्रकरणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या समाधान के लिए नेनल लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रान्त शुक्ला अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।