सीधी enewsmp.com कलेक्टर अभय वर्मा ने सीधी जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उन्होने आदे जारी किया है कि जिले की प्रमुख नदियों,नालों एवं स्टापडैम के प्रवाह में निरंतर कमी के फलस्वरूप् जिले में पेयजल संकट की स्थिति को उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुये पशुओं सहित जिले की आम जनता को पेयजल प्रदाय सुनिचत बनाये रखने के लिये मध्यप्रदे पेयजल परिरक्ष अधिनियम 1986 तथा मध्यप्रदे पेयजल परिरक्षण (सांधित) अधिनियम 2002 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत संपूर्ण सीधी जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत तहसील रामपुर नैकिन,चुरहट,गोपदबनास, सिहावल, बहरी, मझौली, एवं कुसमी को 15 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 अथवा वर्षा प्रांरभ होने तक जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर ने कहा है कि सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बगैर टयूबवेल का उत्खनन प्रतिबधित रहेगा। तथा नदियों, नालों, स्टापडैमों से पेयजल को छोडकर अन्य प्रयोजन हेतु पानी लेना प्रतिबंधित रहेगा। सबिंधत अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को समक्ष अधिकारी घोषित किया जाता है। उन्होने कहा है कि उक्त आदे शासकीय नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा तथा इस आदे का उल्लघन उक्त अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होगा।