सीधीenewsmp.comаजिला के जिला शिक्षा अधिकारी एस.एस.ठाकुर ने समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जिले में अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बिना मान्यता के संचालित अशासकीय विद्यालयों की जॉच कर 3 दिवस के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि यदि बिना मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए कोई भी विद्यालय जिले में संचालित पाई जाती है तो उस विकासखण्ड के स्त्रोत समन्वयक की पूरी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रमाण पत्र अवलोकन के उपरान्त ही अशासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल जमा करेंगे। यदि बिना मान्यता प्रमाण-पत्र के द्वारा कोई भी विद्यालय परीक्षाफल जमा करता है तो वह किसी भी स्थिति में अनुमोदन नहीं करेंगे।