कीटनाशक संसोधन नियम 2017 जारी सीधीenewsmp.com किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक संचालक कृषि कमले कुमार पाण्डेय ने बताया कि भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कीटनाशक संसोधन नियम 2017 जारी कर भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशीत किया गया है। उपसंचालक कृषि ने बताया कि कीटनाशक नियम 2017 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो कीटनाशक का विक्रय या वितरण करने के लिए विक्री स्टाक या प्रर्दान करने के लिए अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन करता है तो उसे किसी मान्यता प्राप्त विव विद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जीव विज्ञान या विज्ञान जिसमें रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणि विज्ञान विषय हो में स्थानतक डिग्री रखेगा या किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित करेगा जो किसी मान्यता प्राप्त विवविद्यालय या सस्थान से कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जीव विज्ञान या विज्ञान जिसमें रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणि विज्ञान विषय हो में स्नातक डिग्री रखता हो या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विवविद्यालय या संस्थान से कृषि या उद्यानकृषि या संबद्ध विषयों में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम रखता हो जिसमें पादप संरक्षण और कीटीनाशक प्रबन्ध पर पाठ्यक्रम अन्तरवस्तु हो। उपसंचालक ने बताया कि कीटनाशक (दूसरा संसोधन) नियम 2017 यथा संसोधित इन नियमों के प्रकान की तारीख को विहित अर्हता के बिना विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखने वाले सभी फ्टकर विक्रेताओं या व्यवहारियों को उक्त अर्हताओं का अनुपालन करने के लिए 2 वर्ष की अवधि अनुज्ञाप्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि कीटनाशकयों के विद्यमान ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जो 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जो अपना व्यापार या तो स्वयं चला रहे हैं या कीटनाशक दूसरा संसोधन नियम 2017 के द्वारा यथासंसोधित इन नियमों के प्रकान की तारीख को 10 वर्ष की संचयी अवधि से अधिक का अनुभव रखते हैं और जिनका वार्षिक आवर्त 5 लाख रूपए से कम है उनके नाम में चालू अनुज्ञप्तित्व की अवधि के लिए पूर्वाक्त नियम से छूट प्राप्त होगी। यह सुनिचित करने के लिए कि व्यक्ति उसके पास नियोजित है कर्मचारी के वेतन का संदाय डिस्टर पद्धति के माध्यम से या चेक द्वारा किया जाएगा।