सीधी enewsmp. com जिला मजिस्ट्रेट अभय वर्मा ने सीधी जिले की चतुर्दिक सीमा के भीतर रेत का अवैध उत्खनन तथा परिवहन को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा प्रसारित की है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबन्धित क्षेत्र मे अंतर्गत रेत उत्खनन एवं ट्रेक्टर ट्राली,ट्रक,डम्फर आदि से रेत का परिवहन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नहीं करेगा। यदि कोई वाहन या कोई व्यक्ति इस अवधि में रेत उत्खनन कर परिवहन में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी ट्रेक्टर-ट्राली,ट्रक,डम्फर आदि की प्रतिबन्धित समय में उपस्थिति को रेत खनन के उद्देय हेतु माना जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है कि घोष विक्रय रेत खदान से रेत परिवहन हेतु जारी वैध अभिवहन पास की स्थिति में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के भीतर प्रतिबन्धित परिसीमा में परिवहन हेतु संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी एवं वैध अभिवहन पास की दा में यान की खराबी या दुर्घटना की स्थिति में भी संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि आदे की अवहेलना करते हुए पाए जाने पर धारा 188 भा0द0विधान के तहत प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यह आदे 9 मई 2017 तक रात्रि 10 बजे से सुवह 6 बजे तक निरंतर इस अवधि में प्रभावाल होगा।