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Home सीधी दर्पण खुले में शौच करने की सजा ,एसडीएम का फरमान

खुले में शौच करने की सजा ,एसडीएम का फरमान

सीधी :-जिले के गोपद बनास के उपखण्ड अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि जनपद पंचायत सीधी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वेदमणि मिश्रा ने अमरवाह ग्राम के राम सुशील दुबे के विरूद्ध उनके न्यायालय में प्रतिवेदन पेश किया है कि रामसुशील दुबे समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अपने आवास में शौचालय का निर्माण न कर खुले में शौच के लिए बाहर जाते हैं। साथ ही अन्य ग्रामीणों को शौचालय का उपयोग न करने के लिए उकसाते हैं जो कि सामाजिक सभ्यता के विरूद्ध शर्मनाक हरकत है। साथ ही अपात्रता के बाद भी शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का दबाव डालते हैं। अतः उपखण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में रामसुशील दुबे के विरूद्ध 107/116 का प्रकरण कायम कर चेतावनी दी गई है कि यदि रामसुशील दुबे 2 मार्च को आकर अपना संतोषजनक पक्ष पेश नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी,

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