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13 सितंबर को सीधी सहित जिलेभर में आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, 21 खंडपीठों में होगा मामलों का निराकरण

13 सितंबर को सीधी सहित जिलेभर में आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, 21 खंडपीठों में होगा मामलों का निराकरण

सीधी।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। जिले में यह लोक अदालत जिला मुख्यालय सीधी के साथ-साथ तहसील चुरहट, मझौली एवं रामपुर नैकिन में भी आयोजित होगी। उक्त जानकारी आज जिला न्यायालय परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी गई।

जिला मुख्यालय सीधी में सुबह 10:30 बजे एडीआर भवन, जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी प्रयाग लाल दिनकर करेंगे। इस अवसर पर अन्य न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहेंगे।

21 खंडपीठों का गठन

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जिलेभर में कुल 21 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है। जिला न्यायालय सीधी में विभिन्न न्यायाधीशों की अध्यक्षता में खंडपीठ कार्य करेंगे, वहीं चुरहट, मझौली और रामपुर नैकिन की सिविल अदालतों में भी न्यायिक मजिस्ट्रेटों की खंडपीठें गठित की गई हैं।

किन-किन मामलों का होगा निपटारा

लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, विद्युत, भूमि अधिग्रहण और अन्य मामलों का निराकरण कराया जाएगा। इसके साथ ही बिजली एवं जलकर बिलों से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का भी समाधान किया जाएगा।

पिछली लोक अदालत में मिले थे अच्छे परिणाम

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रयाग लाल दिनकर ने बताया कि 10 मई को आयोजित लोक अदालत में अधिवक्ताओं, विभागीय अधिकारियों और मीडिया के सहयोग से बेहतर परिणाम सामने आए थे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी सभी के सहयोग से अधिक से अधिक राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण होगा और आमजन को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

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