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सीधी कोतवाली पुलिस ने जप्त की 23 लाख से अधिक की प्रतिबंधित ईमारती लकड़ी, गिरोह पुलिस की चंगुल में...

सीधी(ईन्यूज एमपी)- पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ. रविंद्र वर्मा के निर्देशन मे एवं थाना प्रभारी कोतवाली निरी अभिषेक उपाध्याय के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने 23 लाख 50 हजार रूपये कीमती खैर लकड़ी लोड़ वाहन जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
बीते दिन दिनांक 27.06.2024 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान कोतवाली पुलिस शंका के आधार पर एक ट्रक क्रमांक यूपी 76 टी 9510 को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 में कुचवाही के समीप देर रात रुकवा कर चेक की जो मोटी पीली पन्नी से ढका था जिसको खुलवाने पर उसमे इमारती लकड़िया लोड़ थी। निरीक्षण के दौरान वाहन चालक के द्वारा लकड़ियों के संबंध में राहदारी पास क्रमांक 49/7 दिनांक 27 जून 2024 एवं मनी रशीद क्रमांक 461/07 दिनांक 27 जून 2024 दिखाया गया। टीम को दिखाए गए कागजातों के संदिग्ध लगने पर ऐसा शक हुआ कि वाहन में लोड काष्ठ पूर्ण रूपेण अवैध एवं चोरी का है। जिसके चलते वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत परिवहन अनुज्ञा पत्र में वन परिक्षेत्र अधिकारी बैढ़न जिला सिंगरौली के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा बनाई गई थी। अवैध परिवहन के शंका के आधार पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा वन विभाग सीधी को सूचित किया गया जो वन विभाग सीधी द्वारा बताया गया कि उपरोक्त परिवहन अनुज्ञा पत्र कूटरचित एवं फर्जी है। तत्पश्चात वन विभाग की कार्यवाही उपरान्त थाना कोतवाली मे
शासकीय अभिलेख को कूटरचित ढंग से बनाने के कारण वाहन मालिक उभेन्द्र पिता सत्यराम सिकंदरापुर अगो नगला, भुद सिवाराखास उत्तर प्रदेश एवं उनके सहयोगी पीपी सिंह पिता ऋषिपाल सिंह यादव उम्र 34 वर्ष ग्राम बुद्धी नमला, मा. खेड़ा, किसनी खाम, थाना उसहैत, तहसील दातागंज, पोस्ट कटरा, सदातगंज जिला बदांयू उत्तर प्रदेश एवं वाहन खलासी मनोज कुमार यादव पिता सोनेलाल यादव उम्र 26 वर्ष ग्राम मनशा नगला पोस्ट लिलवन, तहसील दातागंज, थाना उसहैत जिला बदांयू उत्तर प्रदेश के विरुद्ध धारा 379, 420, 467, 468 एवं 34 भा.द.वि. का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। वाहन को राजसात करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

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