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नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत मदिरा दुकाने बंद रहेगीं

सीधी (ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चैधरी ने आदेश जारी किया है कि जिले में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत 23 जुलाई 2020 का संशोधित आदेश द्वारा जिले में शहर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक सायं 8 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक एवं शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक शनिवार 8 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्णतः लाकडाउन घोषित किया गया है।

रवीन्द्र कुमार चैधरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीधी लोक शांति हेतु परिरक्षण के लिए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासकीय एवं लोक हित में सीधी जिले के मदिरा दुकाने बंद रहेगी। सीधी शहर अंतर्गत संचालित विदेशी मदिरा दुकान बस स्टैण्ड, हास्पिटल चैक तथा देशी मदिरा दुकान क्र0 1, 2, 3 25 जुलाई 2020 से 26 जुलाई 2020 तक पूर्णतः बंद रहेगी। सीधी शहर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की मदिरा दुकाने 26 जुलाई 2020 को पूर्णतः बंद रहेगी। उक्त अवधि में मदिरा का क्रय विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण प्रतिबंधित किया जाकर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

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