सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने जिले में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से संशोधित आदेश जारी किया है। नोवल कोरोना कोविड-19 वायरसका संक्रमण तीव्र गति से बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय में एवं जिले के अन्य ग्रामों में भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाये गये हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए रोकथाम के लिए पूर्व में जारी किये गये आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सीधी जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार सीधी शहर (नगरपालिका) क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार सायं 8 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में समस्त दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान तथा सब्जी व फल फूल की दुकाने भी पूर्णतः बंद रहेगी तथा आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक शनिवार सायं 8 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोई भी धार्मिक कार्यध्त्यौहार का आयोजन सार्वजनकि स्थलों पर नही किया जाएगा, न ही धार्मिक जुलूस व रैली निकाली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि की स्थापना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अपने-अपने घरों में पूजा, उपासना करेगें। धार्मिकध्उपासना स्थलों पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो, साथ ही फेसकवर, सोशल डिस्टेन्शिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगें। समस्त दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान तथा सब्जी फल-फूल की दुकानें सोमवार से दिन शुक्रवार तक प्रातः 5 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्य को छोड़कर घर के बाहर नहीं निकलेगा। घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मान्यता प्राप्त परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। शासन की योजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य चालू रहेंगें। नर्सिंग होम, क्लीनिक पैथालॉजी एवं अन्य सभी प्रकार के चिकित्सा एवं चिकित्सा जांच संस्थान, सभी प्रकार की दवाओं की दुकान, फार्मासुटिकल्स, केमिकल स्टोर्स, चश्में दुकान, चिकित्सीय उपकरणों सामग्री एवं दवाओं आदि के परिवहन एवं वितरण से जुड़े समस्त कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। दवाई की दुकान में दो व्यक्तियों से अधिक विक्रेता (व्यक्ति) दुकान में नही रहेंगें। क्रेता एवं विक्रेता के मध्य 01 मीटर की दूरी बने रहे इस हेतु सर्किल ( अस्थाई चिन्ह) स्थापित करें, दो व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दुकान के अंदर पाए जाने पर संबंधित दवाई विक्रेता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। दूंध बांटने वाले विक्रेता का समय प्रातः 6 बजे से 10 बजे प्रातः तक पूर्वतः वितरण करने की अनुमति रहेगी। दिनांक 30 जून 2020 एवं 11 जुलाई 2020 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।