सीधी (ईन्यूज एमपी)-माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेीट प्रथम श्रेणी मझौली ने आरोपीगण अखिलेश पिता छोटेलाल एवं राजेश दोनों दोनों निवासी चमरोही थाना मझौली का जमानत आवेदन निरस्तग करते हुए जेल भेजा। प्रकरण में आरोपीगण की ओर से प्रस्तुोत जमानत पत्र का विरोध करते हुए म.प्र. शासन की ओर से पुलिस का पक्ष सहायक जिला लोक अभिायोजन अधिकारी प्रसुन कुमार द्विवेदी द्वारा रखा गया। प्रकरण का संक्षिप्तस विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.05.2020 को मृतक मुकेश अपने मित्र विक्रम श्रीवास्तंव, राहुल रावत के साथ चमरोही निवासी राजेश साहू, अखिलेश साहू के घर में मुर्गा बनाए थे, वहीं पर शराब मुर्गा खाने-पीने के दौरान मृतक मुकेश द्वारा और शराब पिलाने की मांग करने व गाली-गलौच देने के कारण राजेश साहू, अखिलेश साहू एवं नीलेश साहू के द्वारा हाथ-थप्पनड़ व डंडे से मारपीट की गई, जिससे क्षुब्धश होकर स्वेयं को अनियंत्रित महसूस कर तथा मारपीट से दुष्प्रे रित होकर ग्लाडनिवश दिनांक 23.05.2020 को समय करीब 2:30 से 3:00 ए.एम. के बीच ग्राम चमरोही स्थित कटनी-सिंगरौली रेलमार्ग में मालगाड़ी BCNHL से कटकर आत्म:हत्या कर लिया। प्रकरण में आरोपीगण द्वारा माननीय न्यासयालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुHत किया गया। जमानत का विरोध करते हुए शासन का पक्ष रखते हुए सहायक जिला अभिायोजन अधिकारी प्रसुन कुमार द्विवेदी द्वारा तर्क प्रस्तुात किए गए, अभियोजन के पक्ष से सहमत होकर माननीय न्याजयालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन खारिज किया गया।