सीधी(ईन्यूज एमपी)- जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने आदेष जारी कर जिले की लोकषान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए तीन आदतन अपराधियों को जिले की सीमा से निष्कासित किया है। जारी आदेशानुसार अमरनाथ तिवारी पिता राममिलन तिवारी उम्र 53 वर्ष निवासी धनसेर चैकी मड़वास थाना मझौली जिला सीधी को एक वर्ष, रावेन्द्र उर्मलिया पिता भीमसेन उर्मलिया उम्र 35 वर्ष निवासी जमुआ नं. 2 थाना मझौली जिला सीधी को एक वर्ष एवं राजाराम उर्फ राजा सोनी पिता नौमीदीन सोनी उम्र 50 वर्ष निवासी रामपुर नैकिन थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी को एक वर्ष के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। जारी आदेषानुसार उक्त व्यक्तियों को 48 घंटे के अन्दर संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली, रीवा, सतना एवं शहडोल जिले के राजस्व सीमाओं से निर्धारित किये गये समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में सुधार करने और बिना सक्षम आदेष प्राप्त किये उक्त अवधि में उपरोक्त जिलांे की सीमाओं के अन्दर प्रवेष नहीं करने के लिए आदेषित किया गया है। इस आदेष का उल्लंघन करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।