सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 11.07.2016 को मध्यरात्रि 11:30 बजे आरोपीगण बलीराज कुशवाहा, वंशबहादुर सिंह गोंड एवं प्रेमलाल कुशवाहा सभी निवासी साकिन गिजवार थाना मझौली ने फरियादिया की बीमारी ठीक करने के बहाने उसे बहला फुसलाकर झाड़फूक करने के लिए एकांत स्थान में ले गये और अपनी दोनों आंख बंदकर कपड़े उतारने को कहा एवं अश्लील हरकत करने लगे। जिसके संबंध में फरियादिया की शिकायत पर चौकी पथरौला में भादवि की धारा 354(क), 34 के तहत अपराध क्र. 27/16 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 409/16 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री घनश्याम प्रजापति, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली द्वारा अपने सटीक विधिक तर्कों द्वारा आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मझौली ने प्रत्येक आरोपी को 06 माह की सजा एवं 500-500 रू अर्थदंड से दण्डित किया।