सीधी (ईन्यूज एमपी)-ग्राम पंचायत रौहाल जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा से किए जा रहे कार्यों में कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी भुगतान न कर मस्टर रोल में दूसरों का नाम भरकर मजदूरी राशि का आहरण करने, कार्य अधूरा होने पर भी पूर्ण कार्य का मूल्यांकन कर राशि आहरण करने जैसी वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर अभिषेक सिंह ने तत्कालीन सहायक यंत्री विनायक द्विवेदी एवं उपयंत्री आर.बी.नागर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये आयुक्त्त रीवा संभाग रीवा को पत्र भेजा है I तत्कालीन उपयंत्री जे.पी.सेन, सहायक लेखाधिकारी जागेश्वर प्रसाद झारिया की संविदा सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है I ग्राम पंचायत के सचिव देवेंद्र सिंह को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अवि प्रसाद ने उक्त्त प्रकरण पर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जाना प्रमाणित पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है, वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी संदीप डाबर को ग्राम रोजगार सहायक शिवपूजन शुक्ला के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का पत्र जारी किया है I कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं परियोजना अधिकारी जिला पंचायत सिद्धगोपाल वर्मा द्वारा की गई जांच के अनुसार ग्राम पंचायत रौहाल में मनरेगा से निर्मित सुदूर सडक निर्माण मुख्य सडक आंगनवाडी से हरिजन बस्ती कोतमा में तकनीकी स्वीकृति अनुसार कार्य न कराने, गुणवत्ताहीन कार्य का कार्य से अधिक मूल्यांकन कर राशि आहरित करने तथा वास्तविक मजदूरों को मजदूरी भुगतान न करने पर 72875.00 रु0, तालाब निर्माण कोतमा गरतखाडी कार्य में 84896.00 रु0 का बिना कार्य कराए आहरण करने तथा 25 ट्राली मुरम, 55 टैंकर पानी एवं 50 घंटा जे.सी.वी. मशीन के बिल का भुगतान लकी ट्रेडर्स भगवार का होने पर भुगतान सुनैना गुप्ता को किया जाना पाया गया I जिसपर अवि प्रसाद ने सरपंच लीलावती सिंह को म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच पद से पृथक किये जाने की कार्यवाही के पूर्व का नोटिस जारी किया है साथ ही अधिनियम की धारा 89 के तहत आहरित राशि की वसूली का विनिश्चियन करने का पत्र कलेक्टर अभिषेक सिंह को भेजा है I