enewsmp.com
Home सीधी दर्पण केवल मतदाता पर्ची से न होगा मतदान,प्रशासन ने जारी किया फरमान....

केवल मतदाता पर्ची से न होगा मतदान,प्रशासन ने जारी किया फरमान....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी. वर्मन ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिए फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र नहीं होने की स्थिति में 11 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गई है। मतदाता पर्ची के साथ आई.डी. होना जरूरी होगा, केवल मतदाता पर्ची से मतदान नहीं कर सकेंगें।
जारी सूची अनुसार 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा पीएसयू द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा परिचय पत्र, बैंक तथा पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, पैनकार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद तथा विधायकांे द्वारा जारी अधिकारिक पहचान पत्र तथा आधारकार्ड सम्मिलित हैं।
मतदान के समय मतदाता पर्ची के साथ वोटर आई.डी. कार्ड या उक्त 11 वैकल्पिक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा।

Share:

Leave a Comment

समान समाचार