सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 10.09.18 को थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम मडरिया में आरोपी रामकली पत्नि मोहन साकेत उम्र 50 वर्ष ने अपने अधिपत्य में बिना अनुज्ञा पत्र के 15 किग्रा. महुआ लहान देशी शराब बनाने हेतु रखी थी। पुलिस थाना कोतवाली द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए आबकारी एक्ट के तहत अपराध क्र. 264/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 2285/18 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत पांडेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने की। परिणाम स्वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत दोषी को 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। इसीप्रकार एक अन्य मामले में दिनांक 30.10.18 को ग्राम बलुहाटोला थाना बहरी अंतर्गत आरोपी धनरजुआ केवट पत्नि केवट उम्र 60 वर्ष ने अपने अधिपत्य में बिना अनुज्ञा पत्र के 23 पाव देशी शराब कीमत 1380 रू विक्रय हेतु रखी थी। पुलिस थाना बहरी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती रीना सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत दोषी को 1300/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।