सीधी(ईन्यूज एमपी)-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री अवि प्रसाद ने जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की ग्राम पंचायत धनहा के सरपंच श्रीमती लीलावती बैस को आंगनवाडी भवन निर्माण, नवीन पंचायत भवन निर्माण और आजाद नगर बस्ती में पी.सी.सी.सडक निर्माण में वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय राशि का दुरुपयोग प्रमाणित एवं सिद्ध पाए जाने पर म.प्र. पचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही करते हुए पद से पृथक किए जाने का आदेश जारी कर 6 वर्ष के लिए निर्हित किया है I मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को न्यायालय में सी.ई.ओ.जि.पं. द्वारा पंजीबद्ध करते हुए आदेश जारी किया गया I जिसमे ग्राम पंचायत धनहा में आंगनवाडी भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 7.80 लाख के विरुद्ध 4.00 लाख का आहरण किया गया जब कि स्थल पर 2.96 लाख का कार्य पाया गया सरपंच श्रीमती बैस द्वारा 1.05 लाख का आहरण कूटरचित दस्तावेज तैयार कर किया गया I नवीन पंचायत भवन निर्माण के लिए वर्ष 2016-17 में 12.49 लाख ग्राम पंचायत को स्वीकृत किया गया, जिसमे से 5.05 लाख का आहरण किया गया निर्माण कार्य अपूर्ण पाया गया आहरित राशि में से मूल्यांकन 4.44 लाख का ही कार्य कराते हुए 0.62 लाख का अधिक आहरण सरपंच द्वारा किया गया I पंचायत भवन निर्माण कार्य को दो नाम से दर्शा कर शासकीय राशि का प्रभक्षण किए जाने का प्रयास करते हुए अनियमितता की गई I इसी प्रकार आजाद नगर आदिवासी बस्ती में पी.सी.सी. सडक निर्माण में 40 और २० एम एम की गिट्टी का उपयोग कर कार्य कराया गया जिससे सडक निर्माण में दरार आ गई सरपंच द्वारा गुडवत्ता की अनदेखी किया जाकर अनुपयोगी 400 मीटर पी.सी.सी. सडक निर्माण कर 2.50 लाख का गवन किया गया I सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत में मुख्य मार्ग से बढई टोला तक केवल 75 मीटर निर्माण कर मूल्यांकन से अधिक 5.00 लाख का आहरण किया गया I सरपंच ग्राम पंचायत धनहा द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही स्वेक्षाचारिता और वित्तीय अनियमितता का दोषी पाए जाने पर पद से पृथक किया गया है I