सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. समिति के प्रमाणीकरण के पश्चात् ही राजनैतिक विज्ञापन केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किये जा सकते हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क के अधिनियम 1995 तथा उनकें उपबन्धों के अनुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क प्रचार के विनियम की धारा 06 में कोई भी व्यक्ति केबल सेवा के माध्यम से अपना प्रसारण नहीं करेगा जब तक कि वह निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हों। यदि इसका उल्लंघन पाया जाता है तो केबल आॅपरेटर के उपकरण जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।