enewsmp.com
Home सीधी दर्पण सरपंच पर गिरी गाज,जिला पंचायत सी.ई.ओ.ने दी ,धारा 40 की नोटिस....

सरपंच पर गिरी गाज,जिला पंचायत सी.ई.ओ.ने दी ,धारा 40 की नोटिस....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अवि प्रसाद ने जनपद पंचायत सीधी की ग्राम पंचायत हिनौती नं.1 के सरपंच गिरिजा भारती को म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक किए जाने की कार्यवाही के पूर्व कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिनांक 15-11-2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब मांगा है I
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं.सीधी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत सरपंच गिरिजा भारती द्वारा ढाई वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद भी ग्राम पंचायत में बैठक आयोजित नहीं की गई और न ही मांगे जाने पर एजेंडा पंजी उपलब्ध कराई गई I जनहित की राशि के गवन के साथ सरपंच द्वारा अपना नाम गरीबी रेखा में जुडवाते हुए पत्नी के नाम से समूह बनाकर शासकीय हैंड्पम्प खुदबाया गया और उसमे शासकीय राशि से विद्युत पम्प डालकर स्वयम के लिए उपयोग किया गया I डी.पी.आइ.पी. योजना से निर्मित 5 दुकानों का व्यावसायिक उपयोग गलत तरीके से किया गया I सरपंच द्वारा महिला स्व सहायता समूह गठित कर पत्नी को सचिव नियुक्त्त करते हुए मध्यान भोजन संचालन का कार्य दिया गया I महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत तालाब गहरीकरण तथा शांतिधाम, रोड निर्माण कार्य में व्यापक अनियमितता पाई गई I वर्ष 2016-17 में 27 हजार रु0 स्टेशनरी क्रय के नाम पर राशि आहरित की गई तथा ग्राम पंचायत की परिसम्पत्तियों को स्वयं के उपयोग में रखा जाना पाया गया I जिस पर कार्यवाही करते हुए सी.ई.ओ.जि.पं ने सरपंच के विरुद्ध अतिरिक्त्त आरोपों को दर्ज प्रकरण में शामिल करते हुए संशोधित कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है I

Share:

Leave a Comment