सीधी(ईन्यूज एमपी)-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अवि प्रसाद ने जनपद पंचायत सीधी की ग्राम पंचायत पिपरोहर के तत्का. सरपंच मुन्नी कोल एवं सचिव रामसुंदर गुप्ता, ग्राम पंचायत देवरहा की तत्का. सरपंच बिट्टन वर्मा और ग्राम पंचायत बारी के तत्का. सरपंच रामलाल सिंह के विरुद्ध सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शाला भवन एवं अतिरिक्त्त कक्ष निर्माण के लिए जारी राशि का आहरण कर निर्माण न कराए जाने का प्रतिवेदन कलेक्टर दिलीप कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर प्रकरण को पंजीबद्ध करते हुए म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 89 के तहत वसूली का दिलीप कुमार ने जारी किए हैं I धारा 92 के अंतर्गत सी.ई.ओ.द्वारा राशि वसूली की जाएगी I ग्राम पंचायत पिपरोहर के तत्का. सरपंच मुन्नी कोल एवं सचिव रामसुंदर गुप्ता द्वारा 0.70 लाख रु0 का आहरण प्रथमिक शाला पिपरोहर में निर्माण कार्य नहीं कराया गया जिसपर बराबर-बराबर राशि तत्का.सरपंच एवं सचिव से वसूली की जाएगी I ग्राम पंचायत देवरहा की तत्का. सरपंच बिट्टन वर्मा द्वारा हेड मास्टर कक्ष निर्माण के लिए जारी राशि में से 0.29 लाख का मूल्यांकन से अधिक राशि का आहरण करने पर और ग्राम पंचायत बारी के तत्का. सरपंच रामलाल सिंह द्वारा अतिरिक्त्त कक्ष एवं हेड मास्टर कक्ष के लिए जारी राशि में से मूल्यांकन से अधिक राशि का आहरण करने के लिए 1.73 लाख की वसूली के आदेश कलेक्टर दिलीप कुमार ने जारी किए हैं I ग्राम पंचायत देवरहा तत्का. सचिव गीता सिंह एवं ग्राम पंचायत बारी के तत्का.सचिव हरिचरण सिंह द्वारा वसूली की राशि जमा कर दी गई थी, किंतु तत्कालीन सरपंचों द्वारा वसूली योग्य राशि जमा नहीं कराई गई थी, जिसके आधार पर आदेश जारी किया गया है I