सीधी(ईन्यूज़ एमपी )- कलेक्टर दिलीप कुमार ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देष दिए है कि वित्त विभाग के अनुमति के बिना खोले गए बैंक खातों को तत्काल बंद किए जाकर उनमें जमा शेष राषि को शासन के पक्ष में जमा करें तथा ऐसी राषि को आगे भी निरंतर आवष्यकता हो वहीं बैंक खाते से राषि निकालकर पी.डी. खाते में रखे जाएं। श्री कुमार ने बताया कि म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा निर्देषित किया गया है कि निराश्रित फण्ड,मुआवजा, अनाबद्ध एवं अन्य विकासीय योजनाओं के बैंक में जमा राषि को बैंक से निकालकर पी.डी. खाते में जमा कराया जावें। श्री कुमार ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला सीधी को निर्देषित किया है कि संचालित बैंक खातों की जानकारी जिसमें वित्त विभाग की सक्षम स्वीकृत प्राप्त है या नही आदि की जानकारी 05 दिवस के अन्दर जिला कोषालय सीधी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।