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सीधी कलेक्टर दिलीप कुमार ने सीईओ जिला पंचायत, अपर, संयुक्त एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य किया कार्य विभाजन.........

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर दिलीप कुमार ने आदेश जारी कर प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पूर्व मे प्रसारित कार्य विभाजन आदेशों को अतिक्रमित करते हुये जिले मे पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन किया है।

जारी आदेशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित समस्त योजनाए विवेकानन्द समूह बीमा योजना, उत्थान योजना, विकास शाखा, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, भू-जल संवर्धन मिशन, जलग्रहण मिशन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा मिशन, उद्यान विभाग एवं उद्यानिकी मिशन, मत्स्योद्योग विभाग एवं मत्स्य अभिकरण, पशु चिकित्सा सेवाएं, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सामाजिक न्याय विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, हथकरघा, अन्त्यावसायी निगम के प्रभारी अधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त समस्त स्वरोजगारमूलक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए प्रमुख समन्वयक होंगे। दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना/जननी सुरक्षा योजना/प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना/परिवार कल्याण कार्यक्रम/राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम/स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण/राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम/विजयाराजे जननी कल्याण बीमा योजना/राष्ट्रीय टीकाकरण/बाल शक्ति योजना/बाल संजीवनी अभियान का क्रियान्वयन, समस्त बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण (सम्बल) योजना, ग्रामीण विकास से संबंधित समस्त विभागों के कार्यो की समीक्षा एवं क्रियान्वयन का दायित्व निर्वहन करेगें।

डी.पी. बर्मन अपर कलेक्टर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत मूल/अपील के जो नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत होंगे उनमें से पहले (01) आवेदन पत्र कलेक्टर न्यायालय तथा (09) आवेदन पत्र अपर कलेक्टर सीधी के न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के नियुक्ति/सेवा समाप्ति के अपील प्रकरणों का निराकरण करेंगे। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत ’’विवाह अधिकारी’’ एवं म.प्र. हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम 1984 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के रूप में जिला सीधी के लिए कार्य करेंगे। बी.पी.एल. सर्वे सूची के संबंध में तहसील क्षेत्र गोपद बनास, सिहावल, चुरहट, रामपुर नैकिन, मझौली, बहरी तथा कुसमी से संबंधित द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगे। स्थापना, भू-अभिलेख, परिवर्तित भूमि, नजूल, नजूल जॉंच, भू-प्रबंधन शाखा के समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मकान अग्रिम, यात्रा अग्रिम, चिकित्सा देयक, सामान्य एवं विभागीय भविष्य निधि, अस्थाई अग्रिम एवं अन्य अग्रिम की स्वीकृति देंगे। कार्यालय के आकस्मिक व्यय रु. 1,00,000.00 (एक लाख रुपये) तक की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार इन्हे प्रदान किये जाते हैं। श्री वर्मन अपर जिला दण्डाधिकारी, सीधी होंगे एवं इस हैसियत से समय-समय पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपी गई अन्य दाण्डिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (सामान्य निर्वाचन) जिला सीधी होंगे। परख कार्यक्रम तथा समाधान आनलाईन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों/समस्याओं का समयावधि में निराकरण एवं जानकारी का वरिष्ठ स्तर पर प्रेषण (नस्ती का संधारण जिला योजना अधिकारी करेंगे तथा प्रभारी एन.आई.सी. आवश्यक सहयोग करेंगे)। शस्त्र अधिनियम/नियम के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्तियों का समयान्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर शासन के निर्देशें के अनुरूप नवीनीकरण करेंगे। भू-अर्जन, सामान्य, स्थापना शाखा, लोक सेवा प्रबंधन के प्रभारी अधिकारी होंगे। जिला शहरी विकास प्राधिकारण सीधी के प्रभारी अधिकारी होंगे एवं शहरी विकास प्राधिकरण सीधी के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की मानीटरिंग करेंगे। लोकसभा/राज्य सभा/विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करवाकर कलेक्टर के अनुमोदन से प्रेषित करेंगे। समस्त विभागों के लिए प्रभावी ’’सिटिजन चार्टर’’ एवं ’’लोक सेवा गारंटी अधिनियम’’ का प्रभावी तरीके से समय पर पालन सुनिश्चित करायेंगे।

अर्पित वर्मा भाप्रसे उपखण्ड मजिस्ट्रेट चुरहट होंगे। इस हैसियत से उन तहसील में स्थित पुलिस थानों से संबंधित दाण्डिक प्रकरणों की सुनवाई व निपटारा करेंगे जिनमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो। प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना। पुलिस एक्ट की धारा-25 के तहत लावारिस सम्पत्तियों का निराकरण करेंगे। अपने अनुविभाग अंतर्गत कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होंगे। इसके साथ ही श्री वर्मा उपखण्ड अधिकारी चुरहट की हैसियत से उन तहसीलों से संबंधित राजस्व प्रकरणों तथा कार्यों का निर्वतन करेंगे। पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट चुरहट व रामपुर नैकिन होंगे एवं इस हैसियत से तहसील चुरहट व रामपुर नैकिन से संबंधित कार्यों का सम्पादन करेंगे। श्री वर्मा अपने अनुविभाग के लिए भू-अर्जन अधिकारी होंगे। अपने अधिकार क्षेत्र के लिए अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति होंगे। अपने क्षेत्राधिकार में म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। अपने अनुविभाग अंतर्गत समस्त विकास कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेंगे। अपने उपखण्ड के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी होंगे एवं भ्रमण पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों एवं उच्च अधिकारियों के आगमन पर शिष्टाचार एवं सत्कार की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेंगे। म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण विधान 1961 की धारा-28 के अंतर्गत नगर पंचायत परिषद क्षेत्र चुरहट तथा रामपुर नैकिन के लिए भाड़ा नियंत्रक अधिकारी होंगे।
के.पी. पाण्डेय राप्रसे डिप्टी कलेक्टर उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास होंगे। इस हैसियत से उन तहसील में स्थित पुलिस थानों से संबंधित दाण्डिक प्रकरणों की सुनवाई व निपटारा करेंगे जिनमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो। प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना। पुलिस एक्ट की धारा-25 के तहत लावारिस सम्पत्तियों का निराकरण करेंगे। अपने अनुविभाग अंतर्गत कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होंगे। इसके साथ ही श्री पाण्डेय उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास की हैसियत से उन तहसीलों से संबंधित राजस्व प्रकरणों तथा कार्यों का निर्वतन करेंगे। पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट गोपद बनास होंगे एवं इस हैसियत से तहसील गोपद बनास से संबंधित कार्यों का सम्पादन करेंगे। श्री पाण्डेय अपने अनुविभाग के लिए भू-अर्जन अधिकारी होंगे। अपने अधिकार क्षेत्र के लिए अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति होंगे। अपने क्षेत्राधिकार में म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। अपने अनुविभाग अंतर्गत समस्त विकास कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेंगे। अपने उपखण्ड के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी होंगे एवं भ्रमण पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों एवं उच्च अधिकारियों के आगमन पर शिष्टाचार एवं सत्कार की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेंगे। म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण विधान 1961 की धारा-28 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद क्षेत्र सीधी के लिए भाड़ा नियंत्रक अधिकारी होंगे। श्री पाण्डेय प्रभारी अधिकारी, वित्त शाखा जिला कार्यालय सीधी होंगे।

अखिलेश कुमार सिंह राप्रसे डिप्टी कलेक्टर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मझौली/कुसमी होंगे। इस हैसियत से उन तहसीलों में स्थित पुलिस थानों से संबंधित दाण्डिक प्रकरणों की सुनवाई व निपटारा करेंगे जिनमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो। प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना। पुलिस एक्ट की धारा-25 के तहत लावारिस सम्पत्तियों का निराकरण करेंगे। अपने अनुविभाग अंतर्गत कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होंगे। श्री सिंह उपखण्ड अधिकारी मझौली/कुसमी की हैसियत से उन तहसीलों से संबंधित राजस्व प्रकरणों तथा कार्यों का निर्वतन करेंगे। पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट मझौली/कुसमी होंगे एवं इस हैसियत से तहसील मझौली/कुसमी से संबंधित कार्यों का सम्पादन करेंगे। अपने अनुविभाग के लिए भू-अर्जन अधिकारी होंगे। अपने अधिकार क्षेत्र के लिए अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति होंगे। अपने क्षेत्राधिकार में म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। अपने अनुविभाग अंतर्गत समस्त विकास कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेंगे। अपने उपखण्ड के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी होंगे एवं भ्रमण पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों एवं उच्च अधिकारियों के आगमन पर शिष्टाचार एवं सत्कार की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेंगे। म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण विधान 1961 की धारा-28 के अंतर्गत नगर पंचायत परिषद क्षेत्र मझौली के लिए भाड़ा नियंत्रक अधिकारी होंगे।
आर.के. सिन्हा राप्रसे डिप्टी कलेक्टर उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिहावल होंगे। इस हैसियत से उन तहसील में स्थित पुलिस थानों से संबंधित दाण्डिक प्रकरणों की सुनवाई व निपटारा करेंगे जिनमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो। प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना। पुलिस एक्ट की धारा-25 के तहत लावारिस सम्पत्तियों का निराकरण करेंगे। अपने अनुविभाग अंतर्गत कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होंगे। श्री सिन्हा उपखण्ड अधिकारी, सिहावल की हैसियत से उन तहसीलों से संबंधित राजस्व प्रकरणों तथा कार्यों का निर्वर्तन करेंगे। पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट सिहावल/बहरी होंगे एवं इस हैसियत से तहसील सिहावल/बहरी से संबंधित कार्यों का सम्पादन करेंगे। अपने अनुविभाग के लिए भू-अर्जन अधिकारी होंगे। अपने अधिकार क्षेत्र के लिए अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति होंगे। अपने क्षेत्राधिकार में म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। अपने अनुविभाग अंतर्गत समस्त विकास कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेंगे। अपने उपखण्ड के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी होंगे एवं भ्रमण पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों एवं उच्च अधिकारियों के आगमन पर शिष्टाचार एवं सत्कार की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेंगे। म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे।

माला त्रिपाठी संयुक्त कलेक्टर राजस्व, राजस्व लेखा, राहत/जनसम्पर्क निधि, वन व्यवस्थापन, भू-आवंटन, भू-अभिलेख, परिवर्तित भूमि, भू-प्रबंधन, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, जिला नजूल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी नजूल शाखा की प्रभारी अधिकारी होंगी। वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम/नियम 2006 विभाग के द्वारा क्रियान्वयन के लिये समन्वयक होंगी।

अरविन्द झा डिप्टी कलेक्टर विभागीय जॉच, संस्थागत वित्त, अल्प बचत, जन शिकायत-परिवाद शाखा, जिला पुरातत्व संग्रहालय, निरीक्षण, व्यवहारवाद, नजारत, प्रतिलिपि शाखा, आवक-जावक, टाइपिंग एवं कम्प्यूटर शाखा, सी. एम. हेल्पलाइन योजनाओं एवं शाखाओं के प्रभारी अधिकारी होंगे।

सुधीर बेक डिप्टी कलेक्टर प्रवाचक कलेक्टर, जनगणना 2011, ज्यूडीशियल, कार्यालय अधीक्षक, राजस्व अभिलेखागार, सामान्य अभिलेखागार, पेंशन प्रकोष्ठ, पशु संगठना, पशु क्रूरता निवारण संबंधी समस्त कार्य, तकाबी शाखाओं के प्रभारी अधिकारी होंगे। श्री बेक उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला सीधी होंगे। स्थानीय निर्वाचन (कृषि उपज मण्डी निर्वाचन एवं म.प्र.सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 के अंतर्गत निर्वाचन सहित)। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी होंगे तथा समस्त विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी ढंग से लागू करायेंगे एवं विभागों की मासिक प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

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