सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 13.07.2005 को समय रात्रि 09 बजे ग्राम साड़ा थाना चुरहट अन्तर्गत आरोपीगण गोकुल, श्रीनिवास, वृजमोहन तथा जवाहर ने फरियादी शैलेंद्र तथा पुष्पेंद्र के साथ अश्लील शब्द उच्चारित करते हुए धारदार तलवार, करसे एवं लाठी से मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी दी । घटना के संबंध में फरियादीगण की शिकायत पर थाना चुरहट में आरोपीगण के विरूद्ध एफ.आई.आर. क्र. 193/05 पंजीबद्ध कर भादवि की धारा 294,324,326,506/34 के अन्तर्गत विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहॉं न्यायालयीन प्रकरण क्र. 886/05 में सशक्त पैरवी करते हुए मुकेश अभिनंदन एवं आदर्श सिंह सोलंकी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपी को धारा 326/34 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000-4000/- रूपये के अर्थदंड तथा धारा 324/34 में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदंड से दंडित किया गया।