सीधी(ईन्यूज़ एमपी)-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने आदेश जारी कर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, निर्वाचन कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण सचिव ग्राम पंचायत कोदौरा किनिका प्रसाद साकेत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है तथा उनका मुख्यालय जनपद पंचायत सीधी निर्धारित किया है। कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए दिनांक 06.10.2018 को निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी। आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया जाकर उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त सचिव ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पंचायत के अन्तर्गत सम्पत्ति विरूपण रोकने, हटाने का दायित्व सौंपा गया था। उपखण्ड अधिकारी सिहावल ने भ्रमण के दौरान पाया कि किनिका प्रसाद साकेत सचिव ग्राम पंचायत कोदौरा के ग्राम उफरौली के पेयजल टेंकर में विधायक का नाम एवं चिन्ह अंकित है। निर्देश देने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उक्त लापरवाही के लिए किनिका प्रसाद साकेत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री कुमार ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन के लिए दिए गए दायित्वों का समय-सीमा में निर्वहन करने एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने कड़े निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।