सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 24.09.2018 को दोपहर 02:00 बजे ग्राम गेरूआ थाना अमिलिया लोकमार्ग में आरोपी ओन्ताज अली पिता तैयाब अली उम्र 29 वर्ष पभरिया जिला मिर्जापुर (यूपी) ने मोटर सायकिल क्र. UP 663 AE 1576 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न किया जिसमें फरियादी राजमणी साहू ठोकर मारकर उपहति कारित की, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना अमिलिया में एफ.आई.आर. क्र. 265/18 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1676/18 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सीनू वर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा चालक को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा चालक को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 279, 337 न्यायालय उठने तक के कारावास एवं आहत हेतु प्रतिकर राशि 4000 रू से दण्डित किया गया।